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Sunday, 3 July 2016

Parliament

©©©लोकसभा अध्यक्ष©©©
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• लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है?
→→→ लोकसभा सदस्य
• लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है?
→→→ राष्ट्रपति
• लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है?
→→→लोकसभा उपाध्यक्ष को
• निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है?
→→→ लोकसभा अध्यक्ष को
• लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है?
→→→लोकसभा अध्यक्ष
• भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे?
→→→ जी.वी. मावलंकर
• भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनकी अध्यक्षता कौन करता है?
→→→ लोकसभा अध्यक्ष
• लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप मेंकौन प्रमाणित करता है?
→→→ लोकसभा अध्यक्ष
• किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है?
→→→नियम समिति
• लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है?
→→→लोकसभा स्पीकर
• कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्तावलाया गया?
→→→ के. एस. हेगड़े
• लोकसभा का जनक किसे माना जाता है?
→→→ जी.वी. मावलंकर
• लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे?
→→→ अनंत शयनम आपंगर
• किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा?
→→→ बलराम जाखड़
• लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है?
→→→लोकसभा का वरिष्ठतम् सदस्य
• राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है?
→→→ लोकसभा महासचिव
• भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाऊस ऑफकॉमंस के अध्यक्ष की तरह होते हैं?
→→→ इंग्लैंड के
• लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है?
→→→ लोकसभा अध्यक्ष
• भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौनहैं?
→→→ मीरा कुमार

 लोक सभा

लोक सभा भारतीय संसद का निचला सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्य सभा है। लोक सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य तक केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। लोकसभा की कार्यावधि 5 वर्ष है परंतु इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है

 लोक सभा का कार्यकाल



 यदि समय से पहले भंग ना किया जाये तो, लोक सभा का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से लेकर अगले पाँच वर्ष तक होता है उसके बाद यह स्वत: भंग हो जाती है। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है तो संसद को इसका कार्यकाल कानून के द्वारा एक समय में अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार है, जबकि आपातकाल की घोषणा समाप्त होने की स्थिति में इसे किसी भी परिस्थिति में छ: महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।


लोक सभा की सीटें निम्नानुसार 29 राज्यों और 7 केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच विभाजित है: - उपविभाजन प्रकार निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या [3] अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह केन्द्र शासित प्रदेश
1 आन्ध्र प्रदेश राज्य 25
अरुणाचल प्रदेश राज्य 2
असम राज्य 14
बिहार राज्य 40
चंडीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश 1
छत्तीसगढ़ राज्य 11
दादरा और नगर हवेली केन्द्र शासित प्रदेश 1
दमन और दीव केन्द्र शासित प्रदेश 1
 दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश 7
गोवा राज्य 2
गुजरात राज्य 26
हरियाणा राज्य 10
 हिमाचल प्रदेश राज्य 4
जम्मू और कश्मीर राज्य 6
 झारखंड राज्य 14
कर्नाटक राज्य 28
केरल राज्य 20
लक्षद्वीप केन्द्र शासित प्रदेश 1
मध्य प्रदेश राज्य 29
महाराष्ट्र राज्य 48
मणिपुर राज्य 2
मेघालय राज्य 2
मिज़ोरम राज्य 1
नागालैंड राज्य 1
उड़ीसा राज्य 21
पुदुच्चेरी केन्द्र शासित प्रदेश 1
पंजाब राज्य 13
राजस्थान राज्य 25
सिक्किम राज्य 1
तमिल नाडु राज्य 39
त्रिपुरा राज्य 2
 उत्तराखंड राज्य 5
 उत्तर प्रदेश राज्य 80
पश्चिम बंगाल राज्य 42
तेलंगानाराज्य 17
आंग्ल-भारतीय (2, अगर राष्ट्रपति मनोनीत करे (संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत))

 राज्यों के अनुसार सीटों की संख्या

 भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा-सदस्य मिलते है। वर्तमान मे यह 1991की जनसंख्या पर आधारित है। अगली बार लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 मे निर्धारित किया जायेगा। इससे पहले प्रत्येक दशक की जनगणना के आधार पर सदस्य स्थान निर्धारित होते थे। यह कार्य बकायदा 84वें संविधान संशोधन से किया गया था ताकि राज्य अपनी आबादी के आधार पर ज्यादा से ज्यादा स्थान प्राप्त करने का प्रयास नही करें। वर्तमान परिपेक्ष्य में राज्यों की जनसंख्या के अनुसार वितरित सीटों की संख्या के अनुसार उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व, दक्षिण भारत के मुकाबले काफी कम है। जहां दक्षिण के चार राज्यों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश , कर्नाटक और केरल को जिनकी संयुक्त जनसंख्या देश की जनसंख्या का सिर्फ 21% है, को 129 लोक सभा की सीटें आवंटित की गयी हैं जबकि, सबसे अधिक जनसंख्या वाले हिन्दी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार जिनकी संयुक्त जनसंख्या देश की जनसंख्या का 25.1% है के खाते में सिर्फ 120 सीटें ही आती हैं।[1] वर्तमान में अध्यक्ष और आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो मनोनीत सदस्यों को मिलाकर, सदन की सदस्य संख्या ५४४ है।
[7/3, 8:31 PM] ‪+91 84697 16876‬: लोकसभा की विशेष शक्तियाँ

 1. मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरूद्ध केवल यहीं लाया जा सकता है।
2. धन बिल पारित करने मे यह निर्णायक सदन है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने वाला प्रस्ताव केवल लोकसभा मे लाया और पास किया जायेगा।

लोकसभा का विघटन—

 राष्ट्रपति द्वारा मंत्रि परिष्द की सलाह पर किया है। इससे लोकसभा का जीवन समाप्त हो जाता है। इसके बाद आमचुनाव ही होते है। विघटन के बाद सभी लंबित कार्य जो लोकसभा के समक्ष होते है समाप्त हो जाते है किंतु बिल जो राज्यसभा मे लाये गये हो और वही लंबित होते है समाप्त नही होते या या बिल जो राष्ट्रपति के सामने विचाराधीन हो वे भी समापत नही होते है या राष्ट्रपति संसद के दोनॉ सदनॉ की लोकसभा विघटन से पूर्व संयुक्त बैठक बुला ले। विधायिका संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाबिल/विधेयक कुल 4 प्रकार होते है सामान्य बिल इसकी 6 विशेषताएँ है
 1. परिभाषित हो
2. राष्ट्रपति की अनुमति हो
3. बिल कहाँ प्रस्तावित हो
4. सदन की विशेष शक्तियॉ मे आता हो
5.कितना बहुमत चाहिए
6. गतिवरोध पैदा होना
यह वह विधेयक होता है जो संविधान संशोधन धन या वित्त विधेयक नही है यह संसद के किसी भी सदन मे लाया जा सकता है यदि अनुच्छेद 3 से जुडा ना हो तो इसको राष्ट्रप्ति की अनुंशसा भी नही चाहिए इस बिल को पारित करने मे दोनो सदनॉ की विधायी शक्तिय़ाँ बराबर होती है इसे पारित करने मे सामान्य बहुमत चाहिए एक सदन द्वारा अस्वीकृत कर देने पे यदि गतिवरोध पैदा हो जाये तो राष्ट्रपति दोनो सद्नॉ की संयुक्त बैठक मंत्रि परिषद की सलाह पर बुला लेता है राष्ट्रपति के समक्ष यह विधेयक आने पर वह इस को संसद को वापस भेज सकता है या स्वीकृति दे सकता है या अनिस्चित काल हेतु रोक सकता है

लोकसभा के पदाधिकारी

लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) मुख्य लेख : लोक सभा अध्यक्ष लोकसभा अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को अपने अध्यक्ष (स्पीकर) के रूपमें चुनती है, जिसे अध्यक्ष कहा जाता है। कार्य संचालन में अध्यक्ष की सहायता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसका चुनाव भी लोक सभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। लोक सभा में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होता है। लोकसभा का अध्यक्ष होता है इसका चुनाव लोकसभा सदस्य अपने मध्य मे से करते है।
लोकसभा अध्यक्ष के दो कार्य है-
1. लोकसभा की अध्यक्षता करना उस मे अनुसाशन गरिमा तथा प्रतिष्टा बनाये रखना इस कार्य हेतु वह किसी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नही होता है
2. वह लोकसभा से संलग्न सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है किंतु इस भूमिका के रूपमे वह न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी होगा

स्पीकर की विशेष शक्तियाँ

1. दोनो सदनॉ का सम्मिलित सत्र बुलाने पर स्पीकर ही उसका अध्यक्ष होगा उसके अनुउपस्थित होने पर उपस्पीकर तथा उसके भी न होने पर राज्यसभा का उपसभापति अथवा सत्र द्वारा नांमाकित कोई भी सदस्य सत्र का अध्यक्ष होता है
2. धन बिल का निर्धारण स्पीकर करता है यदि धन बिल पे स्पीकर साक्ष्यांकित नही करता तो वह धन बिल ही नही माना जायेगा उसका निर्धारण अंतिम तथा बाध्यकारी होगा
 3. सभी संसदीय समितियाँ उसकी अधीनता मे काम करती है उसके किसी समिति का सदस्य चुने जाने पर वह उसका पदेन अध्यक्ष होगा
 4. लोकसभा के विघटन होने पर भी उसका प्रतिनिधित्व करने के लिये स्पीकर पद पर कार्य करता रहता है नवीन लोकसभा चुने जाने पर वह अपना पद छोड देता है

 धन बिल विधेयक

जो पूर्णतः एक या अधिक मामलॉ जिनका वर्णन अनुच्छेद 110 मे किया गया हो से जुडा हो धन बिल कहलाता है ये मामलें है
1. किसी कर को लगाना, हटाना, नियमन
 2. धन उधार लेना या कोई वित्तेय जिम्मेदारी जो भारत सरकार ले
 3. भारत की आपात/संचित निधि से धन की निकासी/जमा करना 4.संचित निधि की धन मात्रा का निर्धारण
5. ऐसे व्यय जिन्हें भारत की संचित निधि पे भारित घोषित करना हो
 6. संचित निधि मे धन निकालने की स्वीकृति लेना
 7. ऐसा कोई मामला लेना जो इस सबसे भिन्न हो धन बिल केवल लोकसभा मे प्रस्तावित किए जा सकते है इसे लाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवशय्क है इन्हें पास करने के लिये सदन का सामान्य बहुमत आवश्यक होता है धन बिल मे ना तो राज्य सभा संशोधन कर सकती है न अस्वीकार जब कोई धन बिल लोकसभा पारित करती है तो स्पीकर के प्रमाणन के साथ यह बिल राज्यसभा मे ले जाया जाता है राज्यसभा इस बिल को पारित कर सकती है या 14 दिन के लिये रोक सकती है किंतु उस के बाद यह बिल दोनॉ सदनॉ द्वारा पारित माना जायेगा राज्य सभा द्वारा सुझाया कोई भी संशोधन लोक सभा की इच्छा पे निर्भर करेगा कि वो स्वीकार करे या ना करे जब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा तो वह सदैव इसे स्वीकृति दे देगा फायनेसियल बिल वह विधेयक जो एक या अधिक मनीबिल प्रावधानॉ से पृथक हो तथा गैर मनी मामलॉ से भी संबधित हो एक फाइनेंस विधेयक मे धन प्रावधानॉ के साथ साथ सामान्य विधायन से जुडे मामले भी होते है इस प्रकार के विधेयक को पारित करने की शक्ति दोनो सदनॉ मे समान होती


लोकसभा के सत्र


संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद सदैव इस तरह से आयोजित की जाती रहेगी कि संसद के दो सत्रॉ के मध्य 6 मास से अधिक अंतर न हो। पंरपरानुसार संसद तीन नियमित सत्रों तथा विशेष सत्रों मे आयोजित की जाती है।
सत्रों का आयोजन राष्ट्रपति की विज्ञप्ति से होता है।
1. बजट सत्र
वर्ष का पहला सत्र होता है सामान्यत फरवरी मई के मध्य चलता है यह सबसे लंबा तथा महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है इसी सत्र मे बजट प्रस्तावित तथा पारित होता है सत्र के प्रांरभ मे राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है

2. मानसून सत्र
जुलाई अगस्त के मध्य होता है

3. शरद सत्र
नवम्बर-दिसम्बर के मध्य होता है सबसे कम समयावधि का सत्र होता है

विशेष सत्र – इस के दो भेद है
1. संसद के विशेष सत्र.
2. लोकसभा के विशेष सत्र

संसद के विशेष सत्र – मंत्रि परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इनका आयोजन करता है ये किसी नियमित सत्र के मध्य अथवा उससे पृथक आयोजित किये जाते है एक विशेष सत्र मे कोई विशेष कार्य चर्चित तथा पारित किया जाता है यदि सदन चाहे भी तो अन्य कार्य नही कर सकता है

लोकसभा का विशेष सत्र – अनु 352 मे इसका वर्णन है किंतु इसे 44 वें संशोधन 1978 से स्थापित किया गया है यदि लोकसभा के कम से कम 1/10 सद्स्य एक प्रस्ताव लाते है जिसमे राष्ट्रीय आपातकाल को जारी न रखने की बात कही गयी है तो नोटिस देने के 14 दिन के भीतर सत्र बुलाया जायेगा


 विधेयक पारित करने मे आया गतिरोध


 जब संसद के दोनॉ सदनॉ के मध्य बिल को पास करने से संबंधित विवाद हो या जब एक सदन द्वारा पारित बिल को दूसरा अस्वीकृत कर दे या इस तरह के संशोधन कर दे जिसे मूल सदन अस्वीकर कर दे या इसे 6 मास तक रोके रखे तब सदनॉ के मध्य गतिवरोध की स्थिति जन्म लेती है अनु 108 के अनुसार राष्ट्रपति इस दशा मे दोनॉ सदनॉ की संयुक्त बैठक बुला लेगा जिसमे सामान्य बहुमत से फैसला हो जायेगा अब तक मात्र तीन अवसरॉ पे इस प्रकार की बैठक बुलायी गयी है
1. दहेज निषेध एक्ट 1961
2.बैंकिग सेवा नियोजन संशोधन एक्ट 1978
3.पोटा एक्ट 2002

संशोधन के विरूद्ध सुरक्षा उपाय
1. न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र है 2.संविधान के मूल ढांचे के विरूद्ध न हो
3. संसद की संशोधन शक्ति के भीतर आता हो
4. संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन तीनॉ अंगो का संतुलन बना रहे
 5. संघ के ढाँचे से जुडा होने पर आधे राज्यॉ की विधायिका से स्वीकृति मिले
6. गठबंधन राजनीति भी संविधान संशोधन के विरूद्ध प्रभावी सुरक्षा उपाय देती है क्योंकि एकदलीय पूर्ण बहुमत के दिन समाप्त हो चुके

संविधान संशोधन विधेयक

अनु 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे

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